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'फ्री पानी नहीं देने पर 5 हजार जुर्माना', हैदराबाद के रेस्टोरेंट को देना पड़ेगा मुआवजा, जानें पूरा मामला?

Hyderabad Restaurant: हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट को मुफ्त पानी नहीं देने पर कस्टमर को 5000 रुपए का मुआवजा देना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्री पानी ना देने और सर्विस चार्ज वसूलने के लिए रेस्टोरेंट को 500 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इसके अलावा बतौर कानूनी खर्च कस्टमर को एक हजार रुपए भी देने का आदेश सुनाया है। रेस्तरां ने दो व्यंजनों और एक पानी की बोतल के लिए कुल 630 रुपए के बिल पर 31.50 रुपये का सर्विस चार्ज लगाया था।

Hyderabad Restaurant

दरअसल, कस्टमर ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसे रेस्तरां में पानी नहीं पूछा गया और मुफ्त में पीने का पानी उपलब्ध ना कराकर बोतल वाले पानी के साथ सर्विस चार्ज लगाया गया था।

इस पूरे मामले में हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III ने जुबली हिल्स में स्थित रेस्तरां को 45 दिनों के अंदर कस्टमर को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

जानिए क्या था पूरा मामला?

सिकंदराबाद निवासी शिकायतकर्ता ने कुछ समय पहले सीबीआई कॉलोनी में आईटीएलयू रेस्तरां में एक परेशान करने वाले अनुभव के बारे में बताया। जहां प्लास्टिक सामग्री से एलर्जी के कारण "कॉम्प्लिमेंट्री" रेगुलर वॉटर का अनुरोध करने के बावजूद रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने इनकार कर दिया, जिससे व्यक्ति के पास रेस्तरां की खुद की लेबल वाली 500 मिलीलीटर पानी की बोतल 50 रुपए में खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

रेस्तरां ने दो व्यंजनों और एक पानी की बोतल के लिए कुल 630 रुपये के बिल पर 31.50 रुपए का सेवा शुल्क भी लगाया। पानी की बोतल और सेवा शुल्क दोनों पर 5% सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू किया, जिससे बिल बढ़कर 695 रुपए हो गया।

1,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत भी मिलेगी

अपने फैसले में आयोग ने रेस्तरां को जीएसटी के साथ सेवा शुल्क, कुल 33 रुपये वापस करने का आदेश दिया। इसके अलावा 22 मार्च से 45 दिनों के भीतर पीड़ित ग्राहक को 5,000 रुपये का मुआवजा और 1,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत को कवर करने का निर्देश दिया गया।

बता दें कि तेलंगाना सरकार के एमए एंड यूडी विभाग ने पिछले साल 2023 में आदेश दिया कि जीएचएमसी के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी होटल, रेस्तरां और भोजनालय मुफ्त में शुद्ध पानी और एमआरपी पर बोतलबंद पानी उपलब्ध कराएं। इसका उद्देश्य सभी संरक्षकों के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

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