गुरमीत राम रहीम की पैरोल अर्जी स्वीकार, बीमार मां से मिलने के लिए आएगा जेल से बाहर
चंडीगढ़, मई 21। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम की पैरोल अर्जी स्वीकार कर ली गई है। इस अर्जी के स्वीकार हो जाने के बाद गुरमीत राम रहीम करीब एक साल के बाद फिर जेल से बाहर आ गया है, लेकिन इस बार राम रहीम को ये पैरोल अपनी बीमार मां से मिलने के लिए दी गई है। पिछले साल भी राम रहीम को पैरोल मिली थी। उस वक्त उसने बीमारी को कारण बताया था। आपको बता दें कि राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए ये अर्जी डाली थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

राम रहीम ने मांगी थी 21 दिन की पैरोल
शुक्रवार को राम रहीम की पैरोल अर्जी स्वीकार होने की जानकारी रोहतक की सुनारिया जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि राम रहीम को कितने दिन के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई है। राम रहीम ने तो 21 दिन की पैरोल के लिए मांग की थी। ये अर्जी उसने 4 दिन पहले लगाई थी।
बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम
जेल के अधिकारी ने कहा है, 'हम शाम तक जानकारी साझा करेंगे। जेल के हर कैदी को पैरोल पाने का अधिकार है और राम रहीम को प्रशासन और पुलिस से फीडबैक लेने के बाद छुट्टी दी गई है। हमने पिछले साल भी उसे एक दिन की पैरोल दी थी।' आपको बता दें कि राम रहीम 2 महिलाओं के साथ बलात्कार के एक मामले में 20 साल की सजा काट रहा है।
गुरुग्राम ले जाया गया है राम रहीम को
जानकारी के मुताबिक, राम रहीम को पैरोल मिलने के बाद भारी सिक्योरिटी के बीच गुरुग्राम ले जाया गया। इससे पहले भी राम रहीम को 24 अक्टूबर, 2020 को एक दिन की पैरोल दी गई थी। राज्य के जेल मंत्री रंजीत सिंह ने उस समय पैरोल को यह कहते हुए उचित ठहराया था कि यह कानून के अनुसार दिया गया था। रंजीत सिंह ने कहा था, 'कानून के तहत प्रावधान है कि अगर दोषी के परिवार में कोई आपात स्थिति होती है, तो उसे पुलिस सुरक्षा में अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाती है।"












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