प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने के फैसले पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत
चंडीगढ़। स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा सरकार के कानून पर रोक नहीं लगेगी। इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत दे दी है। सरकार के उक्त कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा है और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का भी निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी सरकार
बता दें कि, हरियाणा में निजी कंपनियों में नौकरी में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) द्वारा रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की। डिप्टी सीएम ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 को 15 जनवरी से लागू किया था। जिस पर सरकार को हाईकोर्ट से झटका लग गया। तब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि, सरकार सर्वोच्च अदालत में मजबूती से पक्ष रखेगी। जिसके बाद आज का दिन है, जब हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इससे सरकार को राहत मिली है।












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