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Morbi bridge collapse: 'मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये दे', गुजरात हाईकोर्ट ने जयसुख पटेल को दिया आदेश

जयसुख पटेल ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने के मामले में 1,262 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी।

सांकेतिक फोटो

Morbi bridge collapse Update: गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे मामले में बुधवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। गुजरात हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने आज ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुखभाई पटेल को मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

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    वहीं इससे पहले जयसुख पटेल ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने के मामले में 1,262 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी। इस हादसे में 134 लोगों की जान चली गई थी। चार्जशीट में आरोपी के तौर पर ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल का नाम शामिल किया गया था।

    बता दें कि गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट में जयसुख पटेल को आरोपी बनाया गया है। इससे पहले ओरेवा ग्रुप की ओर हादसे को लेकर मुआवजा देने की बात कही थी, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुआवजा देकर दंड से बचा नहीं जा सकता।

    यह भी पढ़ें- Morbi bridge collapse: जिंदगियों को निगलने की राह देख रहा था मोरबी पुल, SIT की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

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