हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- इनकम टैक्स पोर्टल पर खामियां, अब फिजिकल फाइलिंग की अनुमति दो
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने आयकर (इनकम टैक्स) पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार से रिटर्न की फिजिकल फाइलिंग की अनुमति देने पर विचार करने को कहा है। बता दें कि, हाईकोर्ट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, और यह सुनवाई जस्टिस जेबी पाारदीवाला और जस्टिस निशा एम ठाकोर की बेंच कर रही थी।

चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि नया इनकम टैक्स पोर्टल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, लिहाजा असेसमेंट इयर 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर जस्टिस जेबी पाारदीवाला और जस्टिस निशा एम ठाकोर की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, अधिकारियों को रिटर्न फाइलिंग में पेश आ रही समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

हाईकोर्ट में जस्टिस जेबी पाारदीवाला और जस्टिस निशा एम ठाकोर की बेंच ने उपरोक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों के मद्देनजर सरकार फिजिकल फाइलिंग की अनुमति दे।' बेंच ने यह भी कहा कि, सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को कोई व्यावहारिक तरीका अपनाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि, यदि सरकार इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों के मद्देनजर सरकार फिजिकल फाइलिंग की अनुमति देती है तो इससे टैक्स पेयर्स को फायदा ही होगा। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार से अभी विचार करने को ही कहा है। अब हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई आज दोपहर में कर सकता है।












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