'लव जिहाद' पर कानून ला रही गुजरात सरकार, CM रूपाणी बोले- यह आगामी विधानसभा सत्र में ही बनेगा
law against love jihad in gujarat, वडोदरा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि 'लव जिहाद' के मामलों के लिए सख्त कानून बनेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि, आगामी विधानसभा सत्र में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े कानून की तैयारी की गई है। आगामी सत्र के दौरान इस पर कानून बनाया जाएगा। सूबे का आगामी बजट सत्र एक मार्च से शुरू होगा।

तीसरा ऐसा राज्य होगा गुजरात
वडोदरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रूपाणी बोले- 'जिस तरह से लड़कियों को बहला-फुसलाकर शिकार बनाया जा रहा है, वह लंबे समय तक नहीं चलेगा।' बता दिया जाए कि, मुख्यमंत्री रूपाणी की अगुवाई में ही सरकार आतंकवाद, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, रिश्वतखोरी तथा अभी तरीके से सरकार व लोगों की भूमि कब जाने के खिलाफ कानून ला चुकी है। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री ने बहला-फुसलाकर या धमकी देकर शादी करके धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ कानून की तैयारी की है।

बजट सत्र 1 मार्च को शुरू होगा
भाजपा के उच्चाधिकारियों की ओर से बताया गया कि, गुजरात विधानसभा का आगामी बजट सत्र एक मार्च से शुरू होगा उसके बाद 2 मार्च को उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री नितिन पटेल बजट पेश कर सकते हैं। इसी सत्र में सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है। बताया गया है कि, गृह विभाग के आला अधिकारी लव जिहाद कानून की रूपरेखा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाले राज्यों में गुजरात भी शामिल हो जाएगा।

सबसे पहले यूपी में आया था ऐसा कानून
लव-जिहाद पर सबसे पहले यूपी में कानून लाया गया। बीते 27 नवंबर को कानून लागू होने के एक महीने बाद बरेली में गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तो पूरे प्रदेश में मुकदमे दर्ज होने लगे। एटा, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, शाहजहांपुर और आजमगढ़ जैसे कई जिलों में पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अंतर-धार्मिक विवाह रुकवाने तक की खबरें आईं। इस कानून के तहत दिसंबर के अंत तक वहां 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। मामले अदालतों में पहुंच गए।












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