UP: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन, होंगे यह फायदे
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश सरकार की खास योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया के बारे में यहां बताया गया है। इस योजना के तहत पात्रों को 51 हजार रुपए देने की व्यवस्था है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये है वह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र लोगcmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना में आवेदन करने के लिए बेटी उम्र 18 वर्ष और बेटे की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक जोड़े पर 51000 रुपये खर्च किए जाते हैं। बजट में 35000 रुपये कन्या की खाते में (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में 40000 रुपये) और वैवाहिक उपहार सामग्री 10000 रुपये ( विधवा /परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में 5000 रुपये) दिए जाते हैं। कार्यक्रम के आयोजन में भी 6000 रुपये का खर्च आता है। अधिक जानकारी के लिए कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।












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