मॉल या शोरूम में महिला से छेड़छाड़ हुई तो अब लाइसेंस कर देंगे रद्द, मालिकों पर केस भी होगा दर्ज

Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात में पुलिस ने महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं पर काबू पाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। यहां पुलिस ने गुजरात के मॉल और शोरूम के मालिकों को चेतावनी दी है कि मॉल या शो रूम में कोई भी महिला के साथ छेड़छाड़ हुई तो न केवल लाइसेंस रद्द होगा, बल्कि, प्रबंधक के खिलाफ अपराध भी दर्ज होगा। क्योंकि, महिला से कोई छेड़छाड़ उनकी संपत्ति के अंदर ही हुई होती है, सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी उन संचालकों पर ही होगी।

If molestation happen with women in the mall or showrooms, then police will action against their owners

बता दें कि, अहमदाबाद की इसरो कॉलोनी में रहने वाले रितेश परमार नामक युवक ने हफ्तेभर पहले में पश्चिमी क्षेत्र के मंडेल रिटेल पार्क कॉम्प्लेक्स में एक अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश की थी। बाद में उसका पता चल गया। इस घटना के दो दिनों के बाद, वस्त्रापुर के एक मॉल के शोरूम में महिला डॉक्टर ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही थी, तो उसको भी देखने का दुस्साहस किया गया।

इन दोनों मौकों पर वस्त्रापुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की ओर अपराध दर्ज कराया था। अहमदाबाद में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस आयुक्त एके सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में परिपत्र जारी किया है। यदि महिलाओं के साथ छेडछाड हुई तो, मॉल-शोरूम का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उसके साथ मॉल के प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जाएंगी और 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

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