आरोपी को सार्वजनिक रूप से पीटने वाले पुलिस अफसरों पर होगी कार्रवाई, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

गांधीनगर। गुजरात हाईकोर्ट ने दबंग पुलिस अफसरों द्वारा आरोपियों की खुलेआम पिटाई पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम आरोपी को पकड़ना है, उसको सजा देना नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी आरोपी को जुलूस निकालकर मार नहीं सकता है।

gujarat high court to police officer not to beat accused publicly

गुजरात में सामने आए ऐसे 10 मामले

दरअसल, गुजरात में ऐसे 10 मामले सामने आये हैं जिसमें पुलिस अधिकारी ने खुलेआम आरोपी की पिटाई की है या करवाई है। हाइकोर्ट ने गुजरात सरकार को ऐसे दबंग अफसरों को सख्त से सख्त सजा देने का आदेश दिया है।

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कानून के खिलाफ है ऐसी कार्रवाई

अदालत ने माना है कि मानवाधिकारों के तहत सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालना कानून के खिलाफ है। गुजरात सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कसूरवार पुलिस अधिकारी को नोटिस देने का निर्णय लिया है। सरकार सब मामलों की जांच करवाएगी।

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