सुप्रीम कोर्ट का फिल्ममेकर विजय बाबू की अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार, यौन उत्पीड़न का मामला
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साउथ इंडियन फिल्म-मेकर बाबू को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। यह अग्रिम जमानत बाबू को केरल हाईकोर्ट से मिली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि, यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता विजय बाबू से आगे पूछताछ की जा सकती है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश की पूछताछ के हिस्से को संशोधित करते हुए निर्देश जारी किया है।













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