करीब एक साल बाद रिया चक्रवर्ती को मिली कोर्ट से बड़ी राहत, अब इस्तेमाल कर सकेंगी बैंक खाते में रखे पैसे

मुंबई, 10 नवंबर। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें काफी बढ़ गई थीं। ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद कई दिनों तक रिया को जेल में भी रहना पड़ा, हालांकि अब एक साल बाद उनकी लाइफ वापस पटरी पर लौट रही है। बुधवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों को डीफ्रीज करने का आदेश दिया है।

पिछले साल सितंबर में फ्रीज हुआ था अकाउंट

पिछले साल सितंबर में फ्रीज हुआ था अकाउंट

गौरतलब है कि पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले में गिरफ्तार होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। रिया चक्रवर्ती ने अपने बैंक अकाउंट को फिर से चालू करने की याचिका में कोर्ट से कहा था कि वह पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। एनसीबी ने बिना किसी कारण 16 सितंबर, 2020 को उनका खातों और एफडी को फ्रीज कर दिया था।

रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से लगाई गुहार

रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से लगाई गुहार

रिया ने अपनी याचिका में आगे कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। याचिका में कहा कि एक्ट्रेस के कर्मचारियों को उनकी सैलरी देने और जीएसटी भुगतान सहित कई जरूरी कामों और देनदारी के लिए उनके बैंक खाते के संचालन की आवश्यकता है। अभिनेत्री ने कहा कि वह बैंक खातों में राशि से अपनी लाइफ की जरूरतें पूरी करती हैं। उनका भाई भी उसी पैसों पर आश्रित है। याचिका में कहा गया कि बैंक अकाउंट पिछले 10 महीने से बंद हैं।

एनसीबी ने किया याचिका का विरोध

एनसीबी ने किया याचिका का विरोध

एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामले में वित्तीय जांच चल रही है और यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरपांडे ने विरोध किया कि अगर खातों को डीफ्रीज किया जाता है, तो इससे जांच में बाधा आएगी। एनसीबी की तरफ से तर्क गया कि अगर बैंक खातों को डीफ्रीज किया जाता है, तो उक्त राशि को ड्रग माफिया और ड्रग से संबंधित व्यवसाय में शामिल होने की अधिक संभावना है।

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    कोर्ट ने क्या कहा?

    कोर्ट ने क्या कहा?

    एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के आवेदन को खारिज करने की मांग की। हालांकि, मामले में जांच अधिकारी ने कहा कि बेहतर होगा कि केस को अदालत के विवेक पर छोड़ दिया जाए। विशेष न्यायाधीश डीबी माने ने कहा, 'जांच अधिकारी के जवाब से ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती के बैंक खातों और एफडी को फ्रीज करने के लिए एनसीबी की ओर से कोई कड़ी आपत्ति नहीं है।' न्यायाधीश ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में रिया चक्रवर्ती बैंक खातों और एफडी को शर्तों के साथ डीफ्रीज किया जा सकता है।

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