बॉडी बिल्डर Suicide Attempt Case: बॉम्बे HC ने साहिल खान को गिरफ्तारी से दी अंतरिम राहत
मुंबई, 28 सितंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल द्वारा आत्महत्या के प्रयास के मामले में बॉलीवुड अभिनेता और फिटनेस प्रेमी साहिल खान को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

न्यायमूर्ति प्रकाश डी नाइक की एकल-न्यायाधीश पीठ खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो सत्र अदालत द्वारा मामले में उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार करने के बाद दायर की गई थी।
2016 में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन (आईबीबीएफ) मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल द्वारा 17 सितंबर को दर्ज की गई एक प्राथमिकी में खान का नाम लिया गया था।
पाटिल ने अपने ओशिवारा स्थित आवास पर अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां वह रिकवर हो रहे है। एक अधिकारी ने कहा, "खान और अन्य के खिलाफ पीड़ित को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।"
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बॉडी बिल्डर ने पहले ओशिवारा पुलिस को एक पत्र लिखकर खान के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कथित तौर पर अपने करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई की मांग की थी। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खान ने आरोपों से इनकार किया।
खान ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण के माध्यम से तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और पाटिल द्वारा दर्ज की गई शिकायत झूठी, फर्जी, प्रेरित और पूर्व की शिकायतों को देखते हुए दुर्भावना के साथ दर्ज की गई थी।
चव्हाण ने अदालत को बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) को गलत तरीके से लागू किया गया है और यह मनमाना है और इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि पाटिल अभी भी जीवित है। अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए समय मांगे जाने के बाद, उच्च न्यायालय ने सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और खान को तब तक के लिए गिरफ्तारी की स्थिति में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
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