हाईकोर्ट ने 'केरला स्टोरी 2' की रिलीज से बैन हटाया, प्रोड्यूसर विपुल शाह ने बताया फिल्म बनाने का मकसद
Kerala High Court ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर लगी 15 दिन की रोक हटा दी है। इस निर्णय के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी फिल्म को Central Board of Film Certification (सीबीएफसी) से प्रमाण पत्र मिल चुका हो, तो केवल कुछ क्लिप्स के आधार पर उसकी रिलीज रोकना उचित नहीं है।

सिंगल बेंच का आदेश पलटा
मामले में पहले एक सिंगल जज बेंच ने फिल्म के कुछ अंशों को देखते हुए प्रदर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी थी। हालांकि, डिवीजन बेंच ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय का मत था कि सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने का अर्थ है कि फिल्म ने निर्धारित नियमों और सार्वजनिक व्यवस्था के मानकों को पूरा किया है। अधूरी जानकारी के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट को रोकना न्यायसंगत नहीं माना गया।
फिल्म मेकर का रिएक्शन
फैसले के बाद निर्माता Vipul Amrutlal Shah ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्म का उद्देश्य किसी राज्य या समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने केरल को "ईश्वर का अपना देश" बताते हुए कहा कि उनकी टीम वहां के लोगों के खिलाफ नहीं है।
फिल्म का व्यापक दायरा
विपुल शाह ने बताया कि फिल्म का शीर्षक 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी कहानी अब एक राज्य तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, फिल्म उन आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डालती है, जिनका प्रभाव विभिन्न राज्यों में देखा जा सकता है।
दर्शकों से अपील
निर्माता ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे फिल्म की सत्यता का समर्थन बताया। उन्होंने दर्शकों से आग्रह किया कि वे बिना पूर्वाग्रह के फिल्म देखें और इसके संदेश को समझें। अब फिल्म की अग्रिम बुकिंग शुरू हो चुकी है। मेकर्स को उम्मीद है कि यह फैसला दर्शकों का भरोसा बढ़ाएगा और फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी।












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