'ED अपने कामकाज में पारदर्शी और निष्पक्ष रहें, प्रतिशोधी न बनें', SC से M3M के निदेशकों को जमानत
कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रियल एस्टेट ग्रुप एम3एम के दो निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को मंगलवार को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि अपने कामकाज में ईमानदारी, निष्पक्षता के कड़े मानकों को बनाए रखने और प्रतिशोधी न बनें।
निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि निदेशकों पंकज और बसंत बंसल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए 14 जून को बुलाया गया था। मामला और दोनों को उसी दिन ईडी द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंसल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी। इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया, जिसने उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अहम बात यह है कि क्योंकि ईडी अधिकारी द्वारा आरोपियों को गिरफ्तारी के आधारों की लिखित प्रति दिए बिना मौखिक रूप से पढ़ने पर गंभीर आपत्ति है। पीठ ने कहा कि यह ईडी के बारे में बहुत कुछ कहता है और उनकी कार्यशैली पर खराब असर डालता है। खासकर तब जब एजेंसी पर देश की वित्तीय सुरक्षा को संरक्षित करने का आरोप है।
'गिरफ्तारी के वक्त आरोपी को एक प्रति प्रदान करना जरूरी'
पीठ ने कहा कि ईडी को पारदर्शी होना चाहिए, बोर्ड से ऊपर होना चाहिए और निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होना चाहिए और अपने रुख में प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार की आपूर्ति के लिए ईडी द्वारा अपनाई गई किसी सुसंगत या समान प्रथा की कमी पर भी गौर किया। पूरे देश के लिए मानदंड निर्धारित करते हुए पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार की एक प्रति प्रदान करना आवश्यक होगा।
कोर्ट ने माना कि ऐसा अधिकार अनुच्छेद 22(1) के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि यह आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित आधार पर कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार के अभाव में, यह आरोपी के खिलाफ ईडी के शब्दों पर आधारित होगा, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ था।
'ईडी की कार्रवाई में मनमानी की बू आती है'
कोर्ट ने बंसल की गिरफ्तारी को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी के जांच अधिकारी ने केवल गिरफ्तारी के आधार को पढ़ा। यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19(1) के आदेश को पूरा नहीं करता है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में ईडी का गुप्त आचरण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इसमें मनमानी की बू आती है।
आपको बता दें कि एम3एम समूह के निदेशकों के खिलाफ पहला ईडी मामला 2021 में दर्ज किया गया था, जिसमें रूप बंसल को जून 2023 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, अन्य दो निदेशकों पंकज और बसंत को अग्रिम जमानत मिल गई थी। वर्तमान गिरफ्तारी इस साल की शुरुआत में दर्ज ईडी के एक मामले में की गई थी, जिसमें दोनों को गिरफ्तार किया गया था, भले ही उनका नाम ईडी की शिकायत में नहीं था।












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