सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी कार्यालय को खाली करने की समयसीमा बढ़ाई, सौरभ भारद्वाज ने जताया आभार

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के लिए राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय खाली करने की समयसीमा बढ़ा दी है। नई समयसीमा 10 अगस्त है। यह विस्तार आप की याचिका के बाद दिया गया है। जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्‍ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुशी जाहिर की है।

इससे पहले 4 मार्च को कोर्ट ने आप को 15 जून तक खाली करने का निर्देश दिया था। समय सीमा समाप्त होने से पहले ही आप ने और समय मांगते हुए याचिका दायर कर दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्यालय खाली करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

saurabh

AAP मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कान्‍फ्रेस की जिसमें उन्‍होंने कहा जब AAP दिल्ली की पार्टी बन गई, तो हमें एक पार्टी कार्यालय बनाना था। जब AAP एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई , हमें एक और कार्यालय मिलना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कार्यालय हमें केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए थे।

दिल्‍ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा हम केंद्र सरकार से पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जगह की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक जगह आवंटित नहीं की है न तो कोई जमीन और न ही कोई जगह जहां हम अपना कार्यालय बना सकें। हम इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं।

कोर्ट ने क्‍या कहा?

बता दें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने याचिका पर सुनवाई की। अवकाशकालीन पीठ ने समयसीमा बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी। पीठ ने चेतावनी दी कि आप के लिए 206, राउज एवेन्यू स्थित इमारत खाली करने का यह आखिरी मौका है। यह भवन दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर को आवंटित किया गया है। यहां जिला न्यायालयों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव है।

आप को दिए ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आप को निर्देश दिया कि वह भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करें। उन्हें अपने कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की मांग करनी चाहिए। कोर्ट ने भूमि विकास विभाग को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

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