दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत के जरिए दे रही है चालान माफ कराने का मौका, जानिए पूरी प्रक्रिया
नई दिल्ली, 11 मई। अगर आपके पास गाड़ी है और दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी का चालान कट गया है तो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक बेहतरीन विकल्प लेकर आई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है, जहां आप अपने चालान का निपटारा कम समय में कर सकते हैं। यही नहीं आप अपने चालान का निपटरा इस लोक अदालत में बिना पैसे दिए भी कर सकते हैं। आप इस लोक अदालत में अपने चालान की राशि को कम करने की भी गुहार लगा सकते हैं और मजिस्ट्रेट से अपील कर सकते हैं कि वह आपके चालान की राशि को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।

14 मई से शुरू होगी लोक अदालत
गाड़ियों पर रेड लाइट जंप करने, तेज रफ्तार में गाड़ी को चलाने, सीट बेल्ट ना पहनने या अगर किसी और वजह से आपकी गाड़ी का चालान हुआ है तो आप इस लोक अदालत में जा सकते हैं। आपको अपने ई-चालान की कॉपी को ऑनलइन डाउनलोड करना है और इसे लेकर नेशनल लोक अदालत जाना है,जहां आप अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत की शुरुआत 14 मई से सुबह 10 बजे होगी और दोपहर 3.30 बजे तक लोक अदालत चलेगी।
ऑनलाइन बुक करना होगा स्लॉट
लोक अदालत जाने से पहले आपको अपना स्लॉट पहले से ऑनलाइन बुक करना होगा। ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के लिए आपको पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाना होगा और यहां आपको अपने चालान को लेकर स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग 11 मई सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। आप अपना स्लॉट आज से ही बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने के बाद आप इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। इस नोटिस स्लिप पर दर्ज होगा कि आपको कोर्ट के किस कमरे में सुनवाई के लिए जाना है।
तय स्लॉट पर कोर्ट जाकर लगा सकते हैं गुहार
ऑनलाइन बुक स्लॉट में जो कोर्ट रूम दर्ज हो, वहां पर आपको तय तारीख और समय पर पहुंचना है। यहां आपको अपना चालान दिखाना होगा, यहां आप अपने चालान को मजिस्ट्रेट के सामने दिखाना होगा और आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपने चालान की राशि को कम करने या फिर उसे पूरी तरह से खत्म करने की अपील कर सकते हैं। ऐसे में बेहद कम समय में आप अपने चालान का निपटारा लोक अदालत में कर सकते हैं।












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