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दिल्ली सिख दंगा मामला: 12 हत्या आरोपियों को किया बरी, अब LG ने दी HC के खिलाफ SC में अपील की मंजूरी

Delhi 1984 Anti Sikh Riots Case: दिल्ली 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में 12 हत्या के आरोपियों से जुड़े एक मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभियोजन पक्ष को बरी करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति दे दी है।

एलजी कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में 12 हत्यारोपियों को बरी करने के 9 अगस्त, 2023 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की मंजूरी दे दी।

Delhi LG V K Saxena

उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से बताया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभियोजन पक्ष को 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में 12 हत्या के आरोपियों को बरी करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति दे दी है, जिसमें 8 लोग मारे गए थे और 1 घायल हो गया था। घटना पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में हुई थी।

इसके अलावा एलजी कार्यालय यह भी बताया कि उपराज्यपाल ने 9 अगस्त, 2023 के फैसले को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी।

1984बता दें कि घटना 'राज्य बनाम मैकाले राम और अन्य' शीर्षक वाले मामले से संबंधित है। यह पुलिस स्टेशन नांगलोई में आईपीसी की धारा 147/148/149/302/201/323 के तहत एफआईआर संख्या 501/1992 के तहत दर्ज हुई थी। दंगा के दौरान नांगलोई में 8 लोग मारे गए थे और 1 घायल हो गया था।

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