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दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर लगने वाले GST को बताया असंवैधानिक, केंद्र का नोटिफिकेशन रद्द

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नई दिल्ली, मई 22। देश में ऑक्सीजन संकट के बीच एक मांग तेजी से उठी थी कि वैक्सीन और ऑक्सीजन समेत तमाम उन सभी मेडिकल उपकरणों पर सरकार जीएसटी हटा ले, जो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से इस मांग को लेकर कोई फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला जरूर लिया है। दरअसल, शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर लगने वाले जीएसटी को असंवैधानिक करार दिया है।

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oxygen contractor

इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को देनी होगी अंडरटेकिंग- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर जीएसटी लगाना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि कोई व्यक्ति जब ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर का उपयोग करेगा तो उसे अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करेगा।

जीवन रक्षक उपकरण है ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की जस्टिस राजीव शकधेर और तलवंत सिंह की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक जीवन रक्षक उपकरण है, इसलिए इस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भारत में व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहार के रूप में ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के आयात पर जीएसटी लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया।

12 फीसदी लगता था जीएसटी

आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। 1 मई तक यह टैक्स 28 फीसदी लगता था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया, लेकिन विशेषज्ञों ने इसपर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब राहत ही देनी है तो 12 फीसदी टैक्स भी क्यों लगाया जाए।

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English summary
Delhi High Court tells GST on oxygen contractor unconstitutional
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