अब दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट एंबुलेंस की मनमानी, सरकार ने फिक्स किया रेट, जानिए कितना होगा
नई दिल्ली, मई 6: कोरोना वायरस की दूसरी घातक लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से स्थिति बेकाबू हो रही है। ऐसे हालात में एंबुलेंस की अवैध वसूली की खबरें लगातार आम हो रही है। दिल्ली में प्राइवेट एंबुलेंस चालकों अपने मनमर्जी का किराया वसूल रहे थे, जिसकी कई शिकायतें मिल रही थीं। मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए अब केजरीवाल सरकार ने एंबुलेंस का किराया फिक्स कर दिया है।

दिल्ली सरकार ने एलुसेंस चालकों की मुनाफाखोरों पर लगाम कसते हुए निजी एंबुलेंस की रेट फिक्स कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जारी आदेशों का उल्लंघन किया जाएगा को सख्त कार्रवाई से गुजरना होगा। सरकार की ओर से एंबुलेंस सेवा को तीन कैटेगरी में बांटा है और दूरी के हिसाब से किराया फाइनल किया गया है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह हमारे संज्ञान में आया है कि निजी एम्बुलेंस सेवाएं नाजायज रूप से वसूल रही हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अधिकतम कीमतें तय की हैं, जो निजी एम्बुलेंस सेवाएं ले सकती हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह है सरकारी एंबुलेंस रेट
नए आदेशों के मुताबिक PTA यानी पेसेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस का किराया 10 किलोमीटर तक के लिए 1500 रुपए तय किया गया है। वहीं इससे ज्यादा दूरी के लिए 100 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया है। ऐसे ही BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस का किराया 10 किलोमीटर तक के लिए 2000 रुपए और 10 से ऊपर के लिए प्रति किलोमीटर पर 100 रुपए अधिक फिक्स किया गया है। वहीं ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस डॉक्टर के चार्ज के साथ 10 किलोमीटर तक के लिए 4000 रुपए और इससे ज्यादा के लिए 100 रुपए अधिक प्रति किलोमीटर फिक्स किया गया है।












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