13 अक्टूबर तक बदल लें अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट, वरना जाना पड़ेगा जेल
नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हैं। दिल्ली में फोर व्हीलर या टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जाननी जरूरी है। दरअसल 13 अक्टूबर से दिल्ली में गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके तहत आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी अनिवार्य है। अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो जल्द से जल्द लगवा लें, वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। राज्य परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई है। जिसके लिए 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है। मतलब ये कि अगर गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं रही तो आपको पेनल्टी के तौर पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
13 अक्टूबर से पहले करवा लें ये काम
दिल्ली में गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है, नई गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई आ रही हैं,लेकिन पुरानी गाड़ियों में यह नंबर प्लेट आपको लगानी होगी। दिल्ली में लगभग 40 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। ऐसे में आप वक्त रहते अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट निश्चित तौर पर लगवा लें वरना मुश्किल हो सकती है।
2 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया
परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट चेंज कराने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए 13 सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं। लोगों को विज्ञापण और जागरूकता अभियान की मदद से सूचित किया जा रहा है। वहीं लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने इसे ऑनलाइन करने की योजना बनाई है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, जिसकी मदद से लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकेगा।
2 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया
परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट चेंज कराने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए 13 सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं। लोगों को विज्ञापण और जागरूकता अभियान की मदद से सूचित किया जा रहा है। वहीं लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने इसे ऑनलाइन करने की योजना बनाई है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, जिसकी मदद से लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकेगा।
नया नंबर प्लेट पाने का तरीका
परिवहन विभाग ने नए नंबर प्लेट के लिए 13 स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर नए नंबर प्लेट फिट किए जाएंगे। नई नंबर प्लेट को हासिल करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू की जाएगी। आप ऑनलाइन फीस जमा करके नए नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद आप को एक निश्चित समय दे दिया जाए गा। आप सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।