Delhi Air Pollution: ‘आप जोखिम कैसे ले सकते हैं’: प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से किया ये सवाल?

Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण संकट पर देरी से प्रतिक्रिया देने के लिए दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने सवाल किया कि दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को पहले क्यों लागू नहीं किया गया।

सोमवार को जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्टेज 4 उपायों को लागू करने में देरी पर चिंता जताई। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बावजूद, इन उपायों को तुरंत लागू नहीं किया गया।

Delhi Air Pollution

दिल्ली का प्रदूषण स्तर गंभीर

दिल्ली में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, कई इलाकों में यह 1,500 से भी ज्यादा हो गया है। निगरानी केंद्रों ने AQI को 1,300 से 1,600 के बीच बताया है, जिसे 'खतरनाक' श्रेणी में रखा गया है। मुंडका, द्वारका-सेक्टर 8 और रोहिणी में सबसे ज्यादा AQI का स्तर क्रमश: 1,591, 1,497 और 1,427 दर्ज किया गया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि सोमवार से सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे। इस निर्णय में कक्षा 10 और 12 के छात्र शामिल नहीं हैं। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, "GRAP-4 लागू होने के साथ ही, अगली सूचना तक शारीरिक कक्षाएं निलंबित रहेंगी।"

GRAP चरण 4 उपाय

जीआरएपी चरण 4 के उपायों में दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है, जब तक कि वे आवश्यक सामान नहीं ले जा रहे हों या आपातकालीन सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हों। मेट्रो रेल और अस्पतालों जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध है।

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि GRAP का चरण 4 सोमवार से लागू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चरण 4 के तहत निवारक उपायों को कम नहीं किया जाना चाहिए, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। पीठ ने कहा, "जैसे ही AQI 300 और 400 के बीच पहुंचता है, चरण 4 लागू किया जाना चाहिए।"

दैनिक जीवन पर प्रभाव

दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, जिससे यात्रियों को धुंध भरे मौसम में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सप्ताहांत में स्थिति और खराब हो गई और सोमवार सुबह तक हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई।

0 से 50 के बीच की AQI रीडिंग को "अच्छा" माना जाता है, जबकि 450 से ऊपर की रीडिंग "गंभीर प्लस" श्रेणी में आती है। मौजूदा स्थिति ने अधिकारियों को ज़हरीली हवा के लंबे समय तक संपर्क से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उद्देश्य जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदूषण-रोधी उपायों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। चूंकि दिल्ली इस पर्यावरणीय चुनौती से जूझ रही है, इसलिए अधिकारियों से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया जाता है।

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