Delhi Air Pollution: AQI 400 के पार, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक
संशोधित जीआरएपी के संचालन के लिए उप-समिति ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा के लिए रविवार को एक बैठक की। पैनल ने पाया कि पिछले 24 घंटों में हवा की गुणवत्ता में और गिरावट देखी गई है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने रविवार को नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। पैनल ने दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) चरण-3 के तहत दिल्ली में प्रतिबंधों का नया सेट लगाया गया है। जीआरएपी उप-समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए पूरे एनसीआर में जीआरएपी चरण-3 को लागू करने का निर्णय लिया। नए प्रतिबंध जीआरएपी चरण-1 और 2 में उल्लिखित प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के अतिरिक्त हैं।
हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल से संबंधित आवश्यक परियोजनाओं को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। बता दें कि 201 और 300 के बीच AQI को 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 407 रहा।
संशोधित जीआरएपी के संचालन के लिए उप-समिति ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा के लिए रविवार को एक बैठक की। पैनल ने पाया कि पिछले 24 घंटों में हवा की गुणवत्ता में और गिरावट देखी गई है। पैनल ने कहा कि वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, उप-समिति ने फैसला किया कि जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत परिकल्पित सभी कार्यों को एनसीआर में तत्काल प्रभाव से सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए।
इन कार्यों पर रहेगी रोक
निर्माण
कार्य
और
ध्वस्तीकरण
हॉट
मिक्स
प्लांट,
स्टोन
क्रशर
कच्चे
रास्तों
पर
वाहन
चलाना
स्टोन
को
घिसने
और
काटने
पर
रोक
औद्योगिक
इकाइयों
में
डीजल
जनरेटर
पर
रोक,
तंदूर
जलाने
पर
रोक
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