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गिग वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल से मिले CM केजरीवाल, कहा- जरूरत पड़ी तो लाएंगे सुरक्षा देने के लिए कानून

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को 'गिग वर्कर्स एसोसिएशन' (ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पार्टनर) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने डिलीवरी पार्टनर्स की सोशल सिक्योरिटी के संबंध में सरकारी योजना बनाने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। सीएम केजरीवाल ने उनके मुद्दों को समझा और आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर सरकार नीतियों के दायरे में गंभीरता से विचार करेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव दिया कि दिल्ली सरकार राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 के समान कानून बनाए, जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और एग्रीगेटर्स के लिए एक नियामक ढांचा बनाता है। केजरीवाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधियों में से एक अमेजॅन इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री मंजू गोयल ने कहा कि यहां राजस्थान के समान कानून होने से उनके जैसे कई गिग श्रमिकों को फायदा होगा।

CM Arvind Kejriwal

जरूरत पड़ी तो लाएंगे कानून: सीएम
केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के तहत मौजूदा प्रावधान अपर्याप्त पाए जाते हैं, तो सरकार जल्द ही सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाएगी। केजरीवाल ने बैठक में मौजूद राजस्व मंत्री आतिशी को यह निर्धारित करने का निर्देश दिया कि क्या गिग श्रमिक डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के अनुसार 'श्रमिक' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं या नहीं। सीएम ने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं, तो सरकार को अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और श्रमिकों को मौजूदा दिल्ली सरकार की योजनाओं से लाभ मिलेगा।

1 लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है 'गिगडब्ल्यूए'
सीएम के साथ अपनी बैठक में, गिग वर्कर्स एसोसिएशन (गिगडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों ने ऐप-आधारित डिलीवरी सेवा कंपनियों के साथ काम करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि और बीमा कवर जैसे लाभ की मांग की। गिगडब्ल्यूए राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 8,000 गिग श्रमिकों और देश में लगभग 1 लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए एसोसिएशन की मांग केजरीवाल द्वारा दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना-2023 को मंजूरी देने के एक दिन बाद आई है, जिसका उद्देश्य यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को सरकार के दायरे में लाना है।

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