दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त मीटिंग की मिली अनुमति
दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति को लेकर कथित घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तक जमानत नहीं मिली है। वहीं एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को बड़ी राहत दी। दरअसल, अदालत ने उन्हें दो अतिरिक्त मीटिंग की अनुमति दे दी है।
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

अधिवक्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता देशभर में लगभग 35 मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठक करने की जरूरत है। हालांकि हाईकोर्ट में ईडी ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के वकीलों ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया।
केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर ली। केजरीवाल के अधिकवक्ता के मुताबिक तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो अतिरिक्त कानूनी बैठकें मांगीं। जिसे अदालत ने स्वीकार कर ली।
अदालत में याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश में कहा, "इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सह-अभियुक्त संजय सिंह को अतिरिक्त कानूनी बैठकों की समान राहत की अनुमति दी गई है। जबकि ईडी के विद्वान विशेष वकील ने बताया है कि उक्त आदेश अनिवार्य रूप से एक पक्षीय था, इसलिए यह मान्य नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं ने आदेश पारित होने के दौरान अंत में पेश हुआ और उसके बाद भी, इसे राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई।"












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