दिल्ली में अस्पताल में दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की सजा, कोर्ट ने कही यह बात

नई दिल्ली की एक अदालत ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के 53 वर्षीय पूर्व कर्मचारी को अक्टूबर 2021 में एक दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पांच साल की सख्त कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश आंचल ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सी के तहत दोषी ठहराया है।

यह घटना उस समय हुई जब महिला विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अस्पताल गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक्स-रे प्रक्रिया के दौरान आरोपी ने महिला के अभद्र व्यव्हार किया। इससे उसके निजी जगहों पर गंभीर चोट आई।

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अदालत के 6 सितंबर के फैसले में यह कहा गया कि सजा यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे अपराधों को दंड से मुक्त नहीं किया जाएगा और पीड़ित व समाज को यह महसूस होगा कि न्याय हुआ है। अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी के मानसिक तनाव या आघात के कोई सबूत नहीं थे और यह अपराध एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करके किया गया था।

हालांकि अदालत ने आरोपी के सुधार की संभावना और अन्य पहलूओं पर भी विचार किया। आरोपी अपनी नौकरी पहले ही खो चुका है और मुकदमे के दौरान एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रहा था। अदालत ने उसे पांच साल की सख्त कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले का उद्देश्य पीड़ित के लिए न्याय और अपराधी के सुधार की संभावना के बीच संतुलन बनाना था।

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