राहत: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती, सरकार ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली, 2 जुलाई: पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है। जिस वजह से आम आदमी की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने जनता को एक बड़ी राहत दी, जिसके तहत अगर माता-पिता किसी कारणवश अपने बच्चे की फीस जमा करने में असमर्थ हैं, तो स्कूल प्रबंधन छात्र का नाम नहीं कटेगा। साथ ही ऐसे छात्रों को किसी गतिविधि में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर भी सख्ती बरती है, जिसमें सभी स्कूलों को अपनी फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने को कहा गया है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक भ्रम को दूर करने और माता-पिता को राहत देने के लिए उनकी ओर से कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसके तहत मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में फीस में 15 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। उदाहण के तौर पर किसी स्कूल की फीस अगर 3000 प्रति महीने है, तो अब अभिभावकों को सिर्फ 2550 रुपये ही जमा करने होंगे। इसके अलावा तिमाही और छमाही की जगह हर महीने के आधार पर भी फीस जमा हो सकेगी। अगर किसी ने पहले ही फीस जमा कर दी थी, तो स्कूल उसे वापस करेंगे। दिल्ली सरकार का ये आदेश उन सभी 460 स्कूलों पर लागू होता है, जिन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट
गया
था
मामला
दरअसल
दिल्ली
के
शिक्षा
निदेशालय
ने
एक
आदेश
जारी
करते
हुए
निजी
स्कूलों
में
वार्षिक
और
विकास
शुक्ल
लेने
पर
रोक
लगा
दी
थी।
इसके
बाद
कई
स्कूल
इस
आदेश
के
खिलाफ
हाईकोर्ट
पहुंचे,
जहां
से
उन्हें
राहत
मिली।
साथ
ही
कोर्ट
ने
2020-21
में
वार्षिक
और
विकास
शुल्क
वसूलने
का
आदेश
दे
दिया,
लेकिन
एक
शर्त
भी
रख
दी।
जिसके
तहत
स्कूलों
को
फीस
में
15
प्रतिशत
की
कटौती
करनी
थी।