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18 साल की उम्र में नहीं होगी लड़कियों की शादी, बदलेगा कानून

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नयी दिल्ली। भारतीय कानून के मुताबिक शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्रसीमा 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल रखी गई है, लेकिन इस उम्र पर मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

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कोर्ट ने इस उम्रसीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव उन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिया गया है जिसमें युवा आयु में विवाह करने वाली सैकड़ों लड़कियां कुछ वर्ष बाद अपने पति से अलग हो जाती हैं।

कोर्ट की दलील है कि पुरूष के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष तय की गयी है। जबकि लड़की के लिए यह 18 साल है, लेकिन 17 साल की आयु तक दोनों लड़का.लड़की समान स्कूल माहौल में बड़े होते हैं। ऐसे में लड़किया 18 वर्ष में लड़कों से अधिक परिपक्व कैसे हो जाती हैं। ऐसे में कोर्ट ने यह टिप्पणी भारतीय वयस्कता कानून 1875 और बाल विवाह प्रतिबंध कानून में कुछ संशोधन का सुझाव दिया है।

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English summary
Increasing the legal age of marriage for girls from minimum 18 years was mooted by the Madras High Court as a way out to check instances of hundreds of women getting married at an young age only to be separated a few years later.
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