PF धारकों के लिए खुशखबरी, अब पीएफ निकासी के लिए एंप्लॉयर की मंजूरी की जरुरत नहीं
नई दिल्ली। पीएफ का पैसा निकालना कितना मुश्किल होता है ये उसे निकालने वाला ही समझ सकता है। पुराने दफ्तर के चक्कर काटने होते है। एंप्लॉयर से ट्रांसफर या निकासी के लिए फॉर्म पर मंजूरी लेनी होती है। इस लंबी प्रक्रिया के अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। खुशखबरी: PF अकाउंट है तो अब खरीद सकेंगे सस्ते घर, जानें कैसे?

पीएफ निकासी के लिए अब आपको पुराने दफ्तर के टक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के लिए नया फॉर्म जारी किया है। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। इस फॉर्म पर आपको एंप्लॉयर से प्रमाण या मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
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यानी पीएफ निकासी के लिए अगर आप यूएएन बेस्ड फॉर्म 19 का इस्तेमाल करेंगे तचो आपको उसपर एंप्लॉयर से हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं होगी।ईपीएफओ की ये सुविधा अभी ऑफलाइन है, लेकिन इसे जल्द ही ऑनलाइन भी जारी किया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद आपके लिए पीएफ निकालना आसान हो जाएगा।












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