ATM ट्रांजेक्शन फेल होने को लेकर RBI ने जारी किए निर्देश, 7 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं आए तो बैंक रोजाना देगा 100 रुपए जुर्माना
नई दिल्ली। आज के समय में पैसे निकालने के लिए लोग बैंक जाना पसंद नहीं करते, बल्कि एटीएम से ही पैसे निकाल लिया करते हैं। बैंक भी एटीएम को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे बैंकों में लगनी वाली भीड़ भी कम होती है। हालांकि, कभी-कभी एटीएम से पैसे निकालने में कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है।
बैंक पर लगेगी पेनाल्टी
कई बार एटीएम से पैसे निकालते वक्त खाते से तो पैसे कट जाते हैं, लेकिन एटीएम से पैसे बाहर नहीं आते। ऐसी स्थिति का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में आपके पैसे 7 दिनों के अंदर-अंदर आपके खाते में वापस आ जाते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसा कुछ होने की स्थिति में बैंक 100 रुपए रोजाना की पेनाल्टी देगा।
कैसे मिलेंगे पैसे वापस?
अगर कभी आपके पैसे एटीएम से नहीं निकलें तो आपको सबसे पहले अपने बैंक में जाना होगा और इस बारे में शिकायत करनी होगी। एटीएम की स्लिप या फिर मोबाइल पर आए मैसेज को सबूत के तौर पर दिखाएं। अगर शिकायत के 7 दिन के अंदर भी आपके पैसे नहीं आते हैं तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना देगा। RBI के अनुसार, जिस दिन फेल्ड ट्राजेक्शन के पैसे बैंक खाते में डाले जाएंगे, उसी दिन बैंक को जुर्माने की रकम भी बैंक खाते में डालनी होगी।
कैसे करें क्लेम?
अगर आपकी कोई एटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो आपको उसके 30 दिनों के अंदर-अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज कराने के दौरान आपको ट्रांजेक्शन की स्लिप या फिर मोबाइल पर आया मैसेज या फिर अकाउंट स्टेटमेंट बैंक को देना होगा। अगर शिकायत के 7 दिन के अंदर भी आपको आपके पैसे वापस नहीं मिले तो आपको एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा। आप जिस दिन यह फॉर्म भरेंगे, आपकी पेनाल्टी उसी दिन से शुरू हो जाएगी।