एक और बैंक पर RBI ने लगाया जुर्माना, जानिए क्या होगा खाताधारकों पर असर
नई दिल्ली, 16 सितंबर । बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI) ने एक और सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। बैंक द्वारा बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के कारण बैंक पर 15 सितंबर को पेनेल्टी लगाई गई है। आरबीआई ने 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit) पर केवाईसी नियमों की अनदेखी करने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है।
बैंक पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक द्वारा नो योर कस्टमर यानी KYC के नियमों की अनदेखी के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। RBI ने कहा कि रेगुलेटरी कंप्लाएंस में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया है। बैंक द्वारा बैंकिंग निर्देशों का पालन नहीं करने, केवाईसी नियमों की अनदेखी करने के कारण बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
इन बैंकों पर लगा 52 लाख का जुर्माना
एमपी के जिला सहकारी बैंक के अलावा मंगलवार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थित कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक पर आरबीआई ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने दो सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना 52 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख का और अकोला स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पिछले कुछ समय में आरबीआई ने बैंकों द्वारा बैंकिंग अधिनियम की अनदेखी के कारण करीब 6 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
क्या होगा खाताधारकों पर असर
बैंकों पर लगाए गए इस पेनल्टी का असर खाताधारकों पर नहीं होगा। उनकी जमापूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। वहीं उन्हें किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी। वो पहले की तरह लेनदेन करते रहेंगे।
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