घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, RBI ने बैंकों को दिया निर्देश
नई दिल्ली। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत हाउसिंग लोन लिमिट बढ़ा कर होम लोन लेने वालों को राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर कहा है कि अब मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के लिए 35 लाख रुपए की लोन सीमा होगी। जिन शहरों की आबादी आबादी 10 लाख या उससे अधिक होगी वहां अब होम लोन की सीमा 35 लाख रुपए से अधिक होगी। आपको बता दें कि इससे पहले मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर 28 लाख रुपए तक का ही लोन मिलता था।
मिलेगा
35
लाख
तक
का
लोन
आरबीआई
के
आदेश
के
बाद
अब
मेट्रोपॉलिटन
शहर
में
रहने
वाले
लोगों
को
घर
खरीदने
के
लिए
35
लाख
तक
का
होम
लोन
मिलेगा।
वहीं
अन्य
केंद्र
जिनकी
आबादी
10
लाख
से
कम
है
वहां
के
लिए
आरबीआई
ने
बैंकों
को
यह
सीमा
25
लाख
रुपए
तक
करने
का
निर्देश
दिया
है।
आपको
बता
दें
कि
ये
पहले
20
लाख
रुपए
थी।
मकान
की
लागत
को
लेकर
फैसला
आरबीआई
ने
यह
भी
स्पष्ट
किया
है
कि
होम
लोन
की
सीमा
बढ़ाने
को
लेकर
अब
इन
दोनों
मामलों
में
मकान
की
कुल
लागत
45
लाख
और
30
लाख
रुपए
से
अधिक
नहीं
होनी
चाहिए।
प्रायोरिटी
सेक्टर
लैंडिंग
एक
महत्वपूर्ण
जिम्मेदारी
है
जो
रिजर्व
बैंक
ऑफ
इंडिया
ने
देश
के
सभी
बैंकों
को
दी
है।आपको
बता
दें
कि
इसके
तहत
बैंकों
को
अपने
लोन
का
एक
हिस्सा
निर्धारित
सेक्टर्स
में
देना
होता
है।
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