आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करने वालों पर लगे जुर्माना, राजस्व विभाग ने दिया प्रस्ताव
अगर आप भी इनकम टैक्स देते हैं तो आपको बता दें कि अगर अब आप देरी से टैक्स जमा करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ जुर्माना भी चुकाना होगा।
नई दिल्ली। राजस्व विभाग ने कर आकलन को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जो हर करदाता को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी इनकम टैक्स देते हैं तो आपको बता दें कि अगर अब आप देरी से टैक्स जमा करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ जुर्माना भी चुकाना होगा। राजस्व विभाग ने कर आकलन की प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए यह प्रस्ताव रखा है कि जो भी करदाता आयकर रिटर्न और संशोधित रिटर्न आकलन वर्ष में मार्च के अंत तक जमा नहीं करेगा, उस पर जु्र्माना लगाया जाए। राजस्व विभाग का प्रस्ताव है कि हर करदाता द्वारा आयकर आयकर रिटर्न और संशोधित रिटर्न मार्च अंत तक जमा करना अनिवार्य कर देना चाहिए।
वित्त विधेयक 2017 के ज्ञापन के अनुसार जिन करदाताओं की आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उन पर देरी से टैक्स जमा करने की स्थिति में 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, अगर किसी करदाता की आय 5 लाख रुपए सालाना से अधिक है और वह तय समय जुलाई के बाद से 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा, अगर वह करदाता दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो ऐसी स्थिति में करदाता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लागाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
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