इस महीने शुरू हो रही खास सर्विस, Aadhaar के जरिए बेहद आसानी से मिलेगा पैन कार्ड

नई दिल्ली। पैन कार्ड वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने नियम में बड़ा बदलाव किया था। सरकार ने PAN कार्ड की जगह आधार कार्ड के इस्तेमाल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया थी। वहीं, अब आधार की जानकारी देने पर तत्काल ऑनलाइन पैन कार्ड जारी करने की सुविधा मिलने जा रही है।

इस महीने होगी सर्विस की शुरुआत

इस महीने होगी सर्विस की शुरुआत

इसके बारे में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने जानकारी की। अजय भूषण पांडेय ने कहा कि इस प्रणाली को तैयार किया जा रहा है और इसी महीने से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने इस सुविधा को विस्तार से समझाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। उन्होंने आगे बताया कि आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।

और.. डाउनलोड कर पाएंगे ई-पैन

और.. डाउनलोड कर पाएंगे ई-पैन

इसके जरिए जानकारियों का वेरिफिकेशन होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर तत्काल पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उपभोक्ता अपना ई-पैन डाउनलोड कर पाएंगे। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में भी पैन जारी करने की प्रकिया को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया था। बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड से आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक दिया गया है।

टैक्सपेयर चार्टर पर भी की बात

टैक्सपेयर चार्टर पर भी की बात

राजस्व सचिव ने टैक्सपेयर चार्टर की कार्यप्रणाली को लेकर कहा कि सारे टैक्स कानून टैक्सपेयर्स की जिम्मेदारियां तय करते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, विभाग के लिए ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं तय नहीं की गई है। इससे पीछे ये विचार है कि टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी ऐसी जिम्मेदारियां तय की जाएं। पांडेय ने बताया कि अगर कोई अफसर चार्जर को फॉलो नहीं करता है तो उसे सजा मिलेगी।

पैन को आधार से लिंक करना

पैन को आधार से लिंक करना

पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आपको केवल अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP के माध्यम से इसे लिंक कर दिया जाएगा। आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। साथ ही अगर पहले से ही आधार और पैन लिंक है तो आपको वहीं पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा।

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