1 सितंबर से नई कार-बाइक खरीदना होगा महंगा, लेना होगा 3 से 5 साल तक का इंश्योरेंस कवर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, नई कार और दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना एक सितंबर से अनिवार्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 जुलाई को दिए गए आदेशा के मुताबिक, नई कार और दोपहिया वाहनों के लिए 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का इंश्योरेंस कवर लेना होगा। वर्तमान नियमों के मुताबिक, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर केवल एक साल के लिए अनिवार्य है।
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कार और बाइक्स खरीदना होगा महंगा सौदा
आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि वाहन का डबल इंश्योरेंस, खोने या वाहन की बिक्री के बाद ये इंश्योरेंस रद्द हो जाएगा। वहीं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम पेमेंट करने से गाड़ी की कीमत भी बढ़ेगी। हालांकि, इस दौरान ग्राहक को सालाना पॉलिसी रीन्यूअल नहीं कराना होगा। वहीं, हर मॉडल के मुताबिक इंश्योरेंस प्रीमियम अलग-अलग हो सकता है। इस आदेश के बाद 1500 सीसी की नई कार के लिए शुरुआती इंश्योरेंस कवर करीब 24 हजार रुपये का होगा जबकि यह फिलहाल 7,890 रुपये का है। इसके अलावा 350 सीसी की बाइक के लिए ग्राहक को करीब 13 हजार रुपये देने पड़ेंगे। वर्तमान में इसके लिए 2,323 रुपये ग्राहक को देने होते हैं।

1 सितंबर से नया नियम होगा जारी
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीमा कंपनियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि वो कोर्ट के आदेशानुसार अपनी तैयारी कर रही थीं। एक आंकड़े के मुताबिक, 60 फीसदी दोपहिया और 35 से 40 फीसदी चार पहिया बिना इंश्योरेंस के इस वक्त चल रही हैं। ICICI लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर संजीव मंत्री ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के पहल के बाद इस सेक्टर का दायरा बढ़ेगा और पहले से ज्यादा गाड़ियां इंश्योरेंस कवर के दायरे में आएंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, सभी वाहनों का थर्ड पार्टी वाहन बीमा अनिवार्य है लेकिन अभी तक ये केवल एक साल के लिए ही अनिवार्य था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर का प्रीमियम प्रत्येक वर्ष IRDAI तय करता है। देश में सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी कवर अनिवार्य है। जुलाई में, रोड सेफ्टी पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने IRDAI से कहा था कि वे व्हीकल्स की सेल के समय ही एक अनिवार्य लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करें।
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