Must Read: RBI ने बदला ATM और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नियम, 1 जनवरी से बदल जाएगा पेमेंट का तरीका

Must Read: RBI ने बदला ATM और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नियम, 1 जनवरी से बदल जाएगा पेमेंट का तरीका

नई दिल्ली, 8 सितंबर । RBI tokenization rules. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड पेमेंट से जुड़ नियम में बड़ा बदलाव किया है। कार्ड पेमेंट में किए गए बदलाव का असर आप पर होगा। इस नियम की जानकारी नहीं होने पर आपको मुश्किल होगी। रिजर्व बैंक ऑफ ने डेटा स्टोरेज से जुड़े टोकनाइजेशन के नियम में बदलाव किया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद कार्ड पेमेंट का तरीका बदल जाएगा।

आरबीआई ने बदला कार्ड पेमेंट का तरीका

आरबीआई ने बदला कार्ड पेमेंट का तरीका

आरबीआई द्वारा लागू किए गए टोकनाइजेशन नियम के बाद ग्राहकों को अपने क्रेडिट-डेबिड कार्ड की जानकारी थर्ड पार्टी, जैसे फूड डिलीवरी, कैब सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के साथ साझा नहीं करना होगा। दरअसल अक्सर जब आप अपने कार्ड से कैब बुकिंग या फूड डिलीवरी या फिर शॉपिंग या अन्य स्टोर पर पेमेंट करते थे तो आपके कार्ड की डिटेल उन साइटों पर सेव हो जाती थी, जिसके चलते कार्ड डिटल चोरी होने और फ्रॉड का खतरा बना रहता था। अब आरबीआई के इस नियम से आपकी मुश्किल खत्म हो जाएगी। टोकन सर्विस ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगी, यानी आप लेना चाहते हैं कि नहीं ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। ग्राहकों पर कोई दवाब नहीं डाला जाएगा। साथ ही बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियां भी इसे इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं करेगी। ये पूरी तरह से ग्राहकों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा।

 1 जनवरी से लागू होगा नियम

1 जनवरी से लागू होगा नियम

आरबीआई द्वारा जारी इस नियम को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। 1 जनवरी से कार्ड लेनदेन में उनका डेटा थर्ड पार्टी के साथ सेव नहीं होगा। नियमों को मानने की जिम्मेदारी कार्ड नेटवर्क की होगी। टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने के बाद क्रार्ड के होने वाला खतरा कम हो जाएगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2022 से कार्ड पेमेंट के तरीके में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक क्रेडिट पेमेंट द्वारा ट्रांजैक्शन किए जाने पर अब बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी के नेटवर्क के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी के पास कार्ड डेटा सेव नहीं होगा। इस नियम को मानने की जिम्मेदारी कार्ड नेटवर्क की होगी। आरबीआई टोकनाइजेशन का नियम मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉच आदि से पेमेंट करने पर भी लागू होगा।

 लगेगा ज्यादा चार्ज

लगेगा ज्यादा चार्ज

वहीं 1 जनवरी से अगर आप अपने एटीएम कार्ड से तय सीमा से अधिक बार ट्रांजैक्शन या पैसा निकलते हैं तो आको नया चार्ज दना होगा। आरबीआई ने बैंकों को अनुमति दे दी है, जिसके मुताबिक साल 2022 से खाताधरक अगर एटीएम के तय सीमा के बाद ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनसे अधिक फीस वसूली जा सकती है। उन्हें हर ट्रांजेक्शन पर अब 20 से बजाए 21 रुपए चार्ज देना पड़ सकता है।

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