ITR Filing Date Extended: इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी, 31 दिसंबर आखिरी तारीख
नई दिल्ली। इनकम टैक्स दाखिल करने वालों को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। सीबीडीटी ने इसकी घोषणा करत हुए कहा है कि आयकर विवरण भरने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की जा रही है। इनकम टैक्स आकलन वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब 31 दिसंबर तक दाखिल करना होगा। यानी अब आपको वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा।

Recommended Video
आपको बता दें कि इनकम टैक्स पेयर्स को अपन आय के आधार पर रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके लिए सात तरह के फटर्म होते हैं, टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम के आधार पर निर्धारित फॉर्म को चुनकर अपन आय की जानकारी देनी होती है। इनकम टक्स रिटर्न के फॉर्म में गलत जानकारी भरना आपकी मुश्किल बढ़ा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपनी आय के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव , सही जानकारी को भरना, अन्य आय स्त्रोतों की जानकारी भरना, अपन बैंक से जुड़ी जानकारी, जैसे नाम, खाता आईएफएस कोड की जानकारी भरना। बैंक खाते की जानकारी सही से भरना जरूरी है, क्योंकि रिटर्न की रकम उसी बैंक खाते में जमा होती है।
गणेश चतुर्थी पर खास तोहफा,इस बैंक ने सस्ता किया होम लोन, ब्याज दरों में की कटौती












Click it and Unblock the Notifications