ITR Filing Date Extended: इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी, 31 दिसंबर आखिरी तारीख

नई दिल्ली। इनकम टैक्स दाखिल करने वालों को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। सीबीडीटी ने इसकी घोषणा करत हुए कहा है कि आयकर विवरण भरने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की जा रही है। इनकम टैक्स आकलन वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब 31 दिसंबर तक दाखिल करना होगा। यानी अब आपको वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा।

 ITR Filing Date Extended:CBDT extends the due date for filing of Income Tax Returns for the assessment year 2021-22 till 31st December

Recommended Video

    Tamil Nadu: IT Department ने VK Sasikala की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की | वनइंडिया हिंदी

    आपको बता दें कि इनकम टैक्स पेयर्स को अपन आय के आधार पर रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके लिए सात तरह के फटर्म होते हैं, टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम के आधार पर निर्धारित फॉर्म को चुनकर अपन आय की जानकारी देनी होती है। इनकम टक्स रिटर्न के फॉर्म में गलत जानकारी भरना आपकी मुश्किल बढ़ा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपनी आय के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव , सही जानकारी को भरना, अन्य आय स्त्रोतों की जानकारी भरना, अपन बैंक से जुड़ी जानकारी, जैसे नाम, खाता आईएफएस कोड की जानकारी भरना। बैंक खाते की जानकारी सही से भरना जरूरी है, क्योंकि रिटर्न की रकम उसी बैंक खाते में जमा होती है।

    गणेश चतुर्थी पर खास तोहफा,इस बैंक ने सस्ता किया होम लोन, ब्याज दरों में की कटौती

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+