50000 रु. से अधिक कैश जमा कराने के लिए बैंक को दिखाना होगा अपना PAN कार्ड
अब बिना पैन कार्ड के खाते में नहीं करवा पाएंगे कैश, RBI ने जारी किया निर्देश।
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद सरकार ने लोगों को 500-1000 के नोट बदलने के लिए 50 दिनों का वक्त दिया है। सरकार के ऐलान के बाद से बैंकों के बाहर पैसे बदलने वालों की लंबी कतार लगने लगी है। ऐसे में सरकार ने पैसे जमा करने को लेकर कुछ खास नियम भी बनाए हैं।

रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद अब आप बैंक में 50000 से अधिक की धनराशी तभी जमा करवा पाएंगे, जब आप बैंक को अपने पैन कार्ड की कॉपी नहीं देते। चाहिए आधार कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी,डायल करें हेल्पलाइन नंबर '1947'
क्या है नियम ?
आरबीआई के निर्देश में बैंकों से कहा गया है कि वे 50,000 रुपए से अधिक राशि नकद जमा करने वाले लोगों से उनके पैन कार्ड की प्रति जमा करवाए। ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए कहा गया है जिनके खाते पहले पैन से नहीं जुड़े हैं। अपने अधिसूचना में आरबीआई ने कहा है कि आयकर नियम, 1962 के प्रावधान 114बी के तहत बैंक 50,000 रु. से अधिक नकद जमा कराने वाले वैसे लोगों से पैन कार्ड की प्रति लें, जिनके खाते पैन से नहीं जुड़े हैं। अगर आपके पास भी है LIC की कोई पॉलिसी तो फौरन पढ़ें ये खबर
नोट बदलने के लिए आईडी की जरुरत नहीं
आरबीआई ने अपने नियम को बदलते हुए कहा है कि अगर आप बैंक 500, 1000 के नोट बदलवाने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ आईडी प्रूफ की कॉपी की ले जाने की जरुरत नहीं है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के लिए नोट बदलवाते वक्त आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी होगा लेकिन फोटो कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं है।












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