डिजिटल ट्रांजेक्शन पर सरकार का बड़ा फैसला, बैंक ग्राहकों से नहीं वसूल सकते अतिरिक्त शुल्क
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बैंकों को जारी हुआ निर्देश
गौरतलब है कि कुछ बैंक यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन-देन पर शुल्क लगा रहे थे जिसे लेकर अब वित्त मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है। जारी सर्कुलर में बैंको को निर्देश दिया गया है कि अगर 1 जनवरी, 2020 से या उसके बाद किए गए ट्रांजेक्शनों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) शुल्क वसूला गया है तो उसे तुरंत ग्रहकों को रिफंड किया जाए।

डिजिटल ट्रांजेक्शनों को मिलेगा बढ़ावा
बता दें कि रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा-269SU के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर शुल्क लगाने को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए वित्त अधिनियम में धारा-269SU के रूप में नया प्रावधान जोड़ा गया है।

वसूला गया शुल्क होगा वापस
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष ही एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि साल 2020 की शुरुआत से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शनों पर वसूले जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) शुल्क जैसा कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि वर्तमान में भी कई बैंक यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शनों पर चार्ज वसूल रहे हैं, ऐसा करके वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

Google Pay जल्द ला रहा है पेमेंट का नया ऑप्शन
गूगल अपने ऑनलाइन पेमेंट प्लैटफॉर्म गूगल पे को एक्सपेंड कर रहा है। जानकारी के मुताबिक गूगल जल्द ही अपने यूजर्स को यूपीआई आधारित पेमेंट विकल्प के अलावा कार्ड और NFC सिस्टम के जरिए भुगतान करने का विकल्प दे रहा है। एंड्रॉयड पुलिस की एक रिपोर्ट में इस फीचर की जानकारी पहले ही दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक गूगल की यह सुविधा केवल एक्सिस बैंक क्रेडिट / डेबिट और एसबीआई क्रेडिट / डेबिट कार्ड तक सीमित है।
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