EPF Accounts: PF से जुड़ा नया नियम लागू, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जानना जरूरी
EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट से जुड़ा नया नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है। बदले हुए नियम सभी पीएफ खाताधारकों के लिए हैं। ऐसे अगर आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं तो जानिए नए नियम क्या है?
EPFO ने कर्मचारियों के पीएफ (Provident Fund) अकाउंट में डिटेल को सही करने, अपडेट करने के लिए कुछ बदले हुए नए नियम पेश किए हैं। विभाग ने पर्सनल डिटेल को सही करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP गाइडलाइन जारी की है।

31 जुलाई, 2024 को जारी ईपीएफओ सर्कुलर के मुताबिक सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 की मंजूरी दे दी गई है। जिसके तहत कई तरह की गलतियां होने पर सुधार के लिए परेशान लोगों को अब राहत मिलेगी।
दो श्रेणियों में होंगे बदलाव
नए गाइडलाइन के मुताबिक नए निर्देश के तहत ईपीएफओ ने प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को मेजर और माइनर दो श्रेणियों में बांटा है। सर्कुलर के अनुसार सभी मेजर और माइनर बदलाव सुधार अनुरोधों को दस्तावेजी प्रमाण द्वारा समर्थित होना चाहिए। मामूली बदलावों यानी माइनर के लिए संयुक्त घोषणा अनुरोधों के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
दूसरी ओर बड़े बदलावों यानी मेजर के लिए कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। यह ध्यान रखना अहम है कि आधार से संबंधित बदलावों के मामले में, आधार कार्ड या सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा ई-आधार कार्ड सहायक दस्तावेज के रूप में पर्याप्त होगा।
पीएफ ट्रांसफर को लेकर बड़ा बदलाव
इसके अलावा कंपनी स्विच करने के बाद पीएफ ट्रांसफर करने का प्रोसेस बेहद आसान हो गया है। दरअसल, अभी तक नौकरी बदलते वक्त पीएम का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पुरानी कंपनी को एक फॉर्म भरकर देना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। नौकरी बदलने के साथ अब आपके पीएफ का पैसा खुद-ब-खुद ट्रांसफर हो जाएगा।
बता दें कि इसके इलि फॉर्म 31 को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के पीएफ का पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा।












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