EPFO ने PF खाताधारकों को दूसरी बार एडवांस फंड निकालने की दी सुविधा, पिछले साल भी लोगों को मिला था ये लाभ
नई दिल्ली, मई 31। पिछले साल कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान सरकार ने पीएफ खाताधारकों को एडवांस पीएफ निकालने की सुविधा दी थी। सरकार के उस कदम से लोगों को काफी राहत मिली थी। अब जब दूसरी लहर के बाद लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है तो ऐसे में सरकार ने फिर से लोगों को ये सुविधा दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच EPFO ने अपने खाताधारकों को फिर से एडवांस फंड निकालने की सुविधा दी है। ये सुविधा नॉ रिफंडेबल होगी।
Recommended Video

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लिया गया फैसला
श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, "कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को दूसरी बार नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की सुविधा दी है।" आपको बता दें कि यह प्रावधान कोराना काल के चलते मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याणा योजना के तहत लाया गया था, ताकि कोराना महामारी के दौरान वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे निकाले जा सकें।
कितना अमाउंट निकाल सकते हैं खाताधारक
आपको बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पीएफ खाताधारकों को एडवांस लेने की सुविधा दी थी। सरकार ने उस वक्त अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75% या तीन महीने की सैलरी (बेसिक और डीए) के बराबर राशि में से जो कम हो उसके बराबर राशि की निकासी कर सकते थे। यह राशि नॉन-रिफंडेबल एडवांस यानी लौटाई नहीं जानी थी। इसी आधार पर कर्मचारी इस बार भी पैसा निकाल सकेंगे।












Click it and Unblock the Notifications