अब बार-बार KYC की झंझट खत्म! एक ही ID से होगा हर काम, जल्द आ रहा है CKYC का सुपर-सिस्टम
आज के दौर मे बैंक, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), बीमा (Insurance), पेंशन (Pension) आदि में इन्वेस्टमेंट या लेन-देन के लिए KYC कराना जरूरी होता है। लेकिन हर संस्था के साथ अलग-अलग KYC कराने की प्रक्रिया लोगों के लिए बहुत मुश्किल और टाइम टेकिंग हो गई है।
इसी परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार ने बजट 2025-26 में सेंट्रल केवाईसी (Central KYC या CKYC) की नई व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया था। इसके जरिए इन्वेस्टर्स और कस्टमर को बार-बार KYC कराने की जरूरत नहीं रहेगी और पूरी प्रक्रिया होगी बेहद आसान होगी

वित्त मंत्रालय, सेबी और अन्य नियामक संस्थाएं मिलकर इसे सुरक्षित, ट्रांसपेरेंसी और आसान बनाने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। फिलहाल इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और जल्द पूरे देश में CKYC सिस्टम लागू होने की उम्मीद है।
CKYC क्या है और कैसे काम करेगा?
CKYC एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां ग्राहकों की सभी KYC जानकारी एक ही जगह सुरक्षित (Secure) रखी जाएगी। ग्राहकों को एक यूनिक केवाईसी ID (Unique KYC ID) दी जाएगी, जो उनके आधार कार्ड (Aadhaar Card) या अन्य पहचान दस्तावेज (ID Proof) से जुड़ी होगी।
CKYC के फायदे
- समय की बचत (Time Saving): बार-बार अलग-अलग जगह KYC नहीं करानी पड़ेगी।
- इस ID से कोई भी वित्तीय संस्था (Bank, Mutual Fund, Insurance आदि) आपके KYC डेटा को एक्सेस (Access) कर सकेगी।
- एक ग्राहक का सिर्फ एक ही केवाईसी रिकॉर्ड बनेगा, जिससे डेटा डुप्लीकेट (Duplicate) होने या धोखाधड़ी (Fraud) की संभावना कम हो जाएगी।
- इस प्रक्रिया में AI आधारित चेहरा मिलान तकनीक (Face Recognition Technology) का इस्तेमाल होगा, जिससे ग्राहक की पहचान पूरी तरह सत्यापित (Verified) होगी।
- ग्राहक अपने केवाईसी रिकॉर्ड को खुद भी देख सकेंगे और जान सकेंगे कि किसने उनका डेटा कब और कैसे इस्तेमाल किया।
- कम खर्च (Cost Effective): अलग-अलग संस्थानों के लिए KYC फीस से बचत।
डिजीलॉकर से जुड़ाव
CKYC को डिजीलॉकर (DigiLocker) से भी जोड़ा जाएगा, जिससे डिजिटल दस्तावेजों (Digital Documents) का सुरक्षित और प्रमाणिक (Authentic) इस्तेमाल होगा। इसमें केवल OTP या फेस रिकग्निशन के जरिए जानकारी शेयर की जाएगी, जिससे सुरक्षा बनी रहे।
CKYC के संभावित नुकसान/चुनौतियां
- शुरुआती दौर में तकनीकी दिक्कतें (Technical Issues) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की कमी से परेशानी हो सकती है।
- इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस की जरूरत।
- डेटा सिक्योरिटी (Data Security) पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा ताकि साइबर अटैक न हों।
अभी की समस्याएं
आज ग्राहक को हर बैंक, बीमा कंपनी या म्यूचुअल फंड में अलग-अलग KYC प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इससे समय, मेहनत और पैसे की बर्बादी होती है। बार-बार पहचान प्रमाणित करनी पड़ती है, जो परेशानी बढ़ाता है।
RBI और सेबी के दिशा-निर्देश
- हाई रिस्क कस्टमर (जिनके लेन-देन ज्यादा होते हैं) को हर 2 साल में KYC अपडेट करना होगा
- मीडियम रिस्क (Medium Risk) वालों का KYC हर 8 साल में।
- कम रिस्क वाले (Low Risk) ग्राहक का हर 10 साल में।
- पता बदलने की स्थिति में 2 महीने के अंदर सत्यापन जरूरी।
- अगर कोई बदलाव नहीं है तो स्व-घोषणा (Self Declaration) से काम चल सकता है।
CKYC सिस्टम आने से KYC की सारी झंझटें खत्म होंगी और फाइनेंशियल सर्विसेस तक पहुंच (Access) और भी आसान और सुरक्षित बन जाएगी। यह डिजिटल इंडिया के सपने को एक और मजबूत कदम देगा।












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