गोपालगंज: जहरीली शराब कांड में नीतीश सरकार को हाईकोर्ट का आदेश, 5 बर्खास्त पुलिसकर्मियों को करें बहाल
गोपालगंज। पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज जहरीली शराब कांड में बर्खास्त पांच पुलिसकर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को आदेश दिया है कि बर्खास्त किए गए पांच पुलिसकर्मियों को फिर से बहाल किया जाय। इस कांड में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की जान चली गई थी और 5 ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। नीतीश सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए 23 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया था। पटना हाईकोर्ट ने इनमें से पांच पुलिस अफसरों और कर्मियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए उनको फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया।

हाईकोर्ट जज चक्रधारी शरण सिंह ने फैसला सुनाते हुए बर्खास्त हुए 5 पुलिसकर्मियों को बहाल करने के आदेश के साथ-साथ उनके खिलाफ हुई कार्रवाई से लेकर अब तक का वेतन भी देने को कहा है। इस मामले के बारे में बचाव पक्ष के वकील वाईवी गिरी ने बताया कि 14 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खजुरबानी में यह घटना हुई थी। जहीरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत और 5 के नेत्रहीन होने पर नीतीश सरकार ने एक्शन लेते हुए 23 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर गाज गिराई थी। इसमें 14 पुलिस अधिकारियों, नगर थाना के इंस्पेक्टर समेत 23 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था।
जज के फैसले के बारे में वकील वाईवी गिरी ने बताया कि कोर्ट ने नगर थाना के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, मुंशी गुलाम हसन, कांस्टेबल अनंज्य कुमार और दो अन्य पुलिस अफसरों को बर्खास्त करने के नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन सबको बहाल करने और इनके वेतन जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पांचों बर्खास्त पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है।












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