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होटल-रेस्टोरेंट में जाम छलकाने वालों को सख्त चेतावनी, आबकारी विभाग की देर रात दबिश में उजागर हुआ शराब का अड्डा

Bhopal MP News: अगर आप रात में शहर की रौनक समझकर होटल या ढाबे पर बैठे हैं और गिलास में कोई 'खास' पेय लहराने की सोच रहे हैं, तो अब हो जाइए सावधान! भोपाल में आबकारी विभाग ने बुधवार की रात जिस तरह कार्रवाई की, उसने होटल-रेस्टोरेंट मालिकों और वहां शराब पीने वालों दोनों के होश उड़ा दिए हैं।

चार टीमों, दर्जनों ठिकानों और 48 प्रकरणों की गूंज अब सीधे चेतावनी बनकर गूंज रही है- 'होटल की मेनू में शराब गैरकानूनी, और ग्राहक की मस्ती अब बन सकती है मुश्किल।

Bhopal News 48 cases registered against bars and dhabas in Bhopal Excise Police warns drunkards

कार्रवाई की पूरी रात: जब बार की बत्तियां बुझाई गईं!

बुधवार रात सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ के निर्देश पर आबकारी विभाग की चार टीमें अलग-अलग इलाकों में निकलीं। कुल मिलाकर 12 से अधिक बार, होटल और ढाबों पर छापे मारे गए और अवैध शराब परोसने, स्टॉक करने और बिना लाइसेंस बिक्री करने जैसे मामलों में सख्त एक्शन लिया गया। आबकारी कंट्रोलर आरजी भदौरिया ने वन इंडिया हिंदी को जानकारी देते हुए बताया कि"शराब बेचना, परोसना या स्टोर करना-अगर इसके लिए अनुमति नहीं है तो कानून कहता है- यही अपराध है।"

कहां-कहां चली दबिश?

  1. भोपाल के ये नामी ठिकाने अब कार्रवाई की वजह से चर्चा में हैं:
  2. केरवा डेम रोड
  3. रातीबड़ क्षेत्र
  4. 10 नंबर मार्केट और अरेरा कॉलोनी
  5. बैरागढ़ का हाईवे बेल्ट

जिन प्रतिष्ठानों में कार्रवाई हुई

ब्लू लगून, हाइड आउट, ट्री चैप्टर, बेसिल, कंट्री साइड मिडोज, वन माल्ट, खासियत, मोक्ष क्लब, आर-एम बायंस, रजवाड़ा ढाबा, पेज-3, कुसीन कल्चर आदि। इन सभी पर आबकारी अधिनियम के तहत 48 केस दर्ज किए गए हैं।

'जाम' अब बना 'जुर्म' - होटल-ढाबों पर क्यों चलाई गई मुहिम?

भोपाल में देर रात सड़क किनारे रेस्टोरेंट, कैफे और ढाबों पर शराब पीने का चलन बढ़ता जा रहा था। कई प्रतिष्ठान ग्राहकों को "पारिवारिक माहौल" का दिखावा करते थे लेकिन अंदर 'पार्टी' चल रही होती थी।

  • बिना परमिट खुलेआम शराब परोसना
  • अवैध स्टॉक रखना
  • हाईवे और रिहायशी इलाकों में नियमों को ताक पर रख देना
  • अब ये सब सीधे अपराध की श्रेणी में आएगा।

मालिकों पर गिरी गाज, ग्राहकों को चेतावनी!

इस कार्रवाई में न सिर्फ होटल और ढाबा संचालकों पर प्रकरण दर्ज हुए, बल्कि वहाँ मौजूद ग्राहकों से भी पूछताछ की गई। कई जगह "BYOB" (Bring Your Own Bottle) के नाम पर अनधिकृत शराब सेवन का मामला सामने आया।

अब विभाग की चेतावनी है: "अगर आप होटल में शराब पीते पकड़े गए और वह होटल शराब परोसने के लिए लाइसेंसधारी नहीं है, तो आप भी दोषी माने जाएंगे।"

Bhopal News: बैरसिया बेल्ट बना देसी शराब का हॉटस्पॉट - वहां भी चली कार्रवाई!

केवल शहर ही नहीं, बैरसिया रोड के किनारे मौजूद अवैध देसी शराब अड्डों पर भी कार्रवाई की गई। हाथ भट्टी की शराब बेचने वाले कारोबारियों के अड्डे उजाड़ दिए गए और आगे भी कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए गए हैं।

Bhopal News: आने वाले दिन और भी सख्त - गुरुवार को भी दबिश तय!

सहायक आयुक्त धाकड़ ने कहा, "यह कार्रवाई केवल एक दिन की नहीं, अब यह अभियान लगातार चलेगा। अगली दबिश गुरुवार रात को भी तय है।"

नियम नहीं माने तो ये होगी सजा:

  • अवैध शराब परोसने पर:
  • - जुर्माना ₹50,000 तक
  • - लाइसेंस रद्द
  • - प्रतिष्ठान सील

गैरलाइसेंसी ग्राहक पर कार्रवाई

₹10,000 तक जुर्माना
दोहराव पर कानूनी केस

तो अब क्या करें ग्राहक और संचालक?

ग्राहक:
- सुनिश्चित करें कि आप जिस जगह शराब पी रहे हैं, वहाँ लाइसेंस है।
- सड़क किनारे या खुले में शराब न पिएं।
- पुलिस और आबकारी टीम की कार्रवाई में सहयोग करें।

संचालक:
- अगर शराब परोसनी है, तो परमिट लें।
- लाइसेंस न होने पर किसी को शराब न दें।
- स्टॉक का रिकॉर्ड रखें, और उसे दिखाने को तैयार रहें।

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