UP: असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के लिए FIR, कोरोना नियमों के उल्लंघन का भी आरोप
बाराबंकी, 10 सितंबर: एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आयोजक मंडल के खिलाफ बाराबंकी के नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ओवैसी पर बिना अनुमति के जनसभा करने व धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धारा 144 व कोविड-19 एवं महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया है। मुकदमे में ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है।
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बिना अनुमति जनसभा करने का आरोप
बता दें, असदुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे पर हैं। गुरुवार को ओवैसी बाराबंकी पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया था। जानकारी के मुताबिक, ओवैसी को नगर के मुहल्ला कटरा में चौधरी फैज उर-रहमान के घर चाय-नाश्ता की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इसको लेकर दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने अपर मुख्य सचिव गृह से असदुद्दीन ओवैसी व कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर कराए जाने की मांग की थी। उन्होंने इसकी प्रति डीएम व एसपी को भी भेजी। इसके बाद विधायक ने डीएम व एसपी से बात की।
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप
विधायक सतीश शर्मा ने अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में लिखा है कि गुरुवार को कटरा मुहल्ला में बिना अनुमति के मीटिंग कर ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रामसनेहीघाट में 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कराने का आरोप लगाया है, जो निंदनीय व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, जबकि अवैध ढांचे को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया है।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
बाराबंकी के नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर बिना अनुमति के जनसभा करने व धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धारा 144 व कोविड-19 एवं महामारी अधिनियम के तहत असदुद्दीन ओवैसी और आयोजक मंडल पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में एसडीएम सदर पंकज सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के जनसभा करने व कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन सहित अन्य बातें सामने आई हैं। कार्यक्रम के वीडियो और फुटेज की जांच की जा रही है। इसके बाद रात करीब साढ़े 10 बजे नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज किए जाने की जानकारी दी।












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