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धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला को MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने भेजा जेल

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Prayagraj News, प्रयागराज। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री व भाजपा के पूर्व विधायक रवींद्र शुक्ला को धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया है। पूर्व मंत्री पर जबरन जमीन पर कब्जा करने, धोखाधड़ी करने आदि मामले दर्ज थे और इन्हीं मामलों में उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने इन मामलों में सख्ती दिखाते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश देते हुए नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। बुधवार को स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी मामले की सुनवाई करेगे।

ex basic education minister ravindra shukla has been sent to jail by Special Court

जालसाजी ,धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कराने तथा जबरन प्लॉट पर कब्जा करने और एसिड फेंकने के आरोपी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रवीन्द्र शुक्ल के खिलाफ इसी कोर्ट ने पहले गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। लेकिन वह काफी समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसे देखते हुए पूर्व मंत्री रवीन्द्र शुक्ला और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर 31 मई को हाजिर होने का आदेश दिया था।

क्या है पूरा मामला मामला
पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला पर 14 अप्रैल 2016 की झांसी कोतवाली में मधुरिमा पटेरिया द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन पर जमीन कब्जा करने व तेजाब फेंकने आदि का आरोप था। मुकदमे के अनुसार मधुरिमा पटेरिया के प्लाट पर कब्जा करने के लिये रवींद्र शुक्ला ने अपने साथियों समेत 14 अप्रैल को धावा बोल दिया था। प्लाट कब्जा करने का जब मधुरिमा के पति ने विरोध किया तो पहले फायर कर दहशत फैलाई गयी और फिर गाली गलौज के साथ मारपीट की गयी। जब मधुरिमा के पति ने आरोपियों को कब्जा नहीं करने दिया तो उसके उपर तेजाब फेंक दिया गया। जिससे राजू झुलस गया था। इसी मुकदमे की फाइल अब प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में पहुंचने के बाद सुनवाई शुरू हुई है। जिसमें रवींद्र शुक्ला को हाजिर होने के लिये पिछली सुनवाई पर ही वारंट जारी किया गया था। लेकिन रवींद्र के हाजिर न होने पर अब उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। इसी मामले में रवींद्र शुक्ला ने जमानत के लिये स्पेशाल कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसमें उन्हे जेल भेज दिया गया है।

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English summary
ex basic education minister ravindra shukla has been sent to jail by Special Court
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