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यौन उत्‍पीड़न मामले में नवाजुद्दीन और उनके परिवार को हाईकोर्ट से राहत, ग‍िरफ्तारी पर लगाई रोक

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी व परिवार के तीन सदस्यों की यौन शोषण के मामले मे गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं, बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी एक भाई मिनहाज़ुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उसे कोई राहत नहीं दी है। याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने विवेचना में विवेचना मे सहयोग देने का निर्देश दिया है। नवाज के वकील जफर जैदी ने बताया कि कोर्ट ने नवाजुद्दीन, उनके दो भाइयों फयाजुद्दीन, अयाजुद्दीन और मां मेहरुन्निसा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, उनके तीसरे भाई मुनाजुद्दीन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

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allahabad High Court stays Nawazuddin Siddiqui arrest in molestation case

पत्नी आलिया ने जुलाई में दर्ज करवाई थी एफआईआर

नवाजुद्दीन से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया ने बीते 27 जुलाई को एक्टर, उनके तीन भाइयों और मां पर 2012 में उन पर हमला करने और परिवार की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आलिया 14 अक्टूबर को पॉक्सो कोर्ट में पेश हुई थीं और महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था।

तलाक और गुजारा भत्ता के लिए अलिया ने भेजा था लीगल नोटिस

पुलिस क्षेत्र अधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया था कि आलिया पॉक्सो अदालत में पेश हुईं और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने पति और उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले में नवाज के भाई सैफुद्दीन सिद्दिकी ने आरोप लगाया था​ आलिया एक्टर को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठने का प्रयास कर रही हैं। बता दें, आलिया ने नवाज से तलाक और गुजारा भत्ता की मांग करते हुए एक लीगल नोटिस भेजा था।

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allahabad High Court stays Nawazuddin Siddiqui arrest in molestation case
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