इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई स्थगित की,अब 6 जुलाई को होगी सुनवाई
प्रयागराज, 20 मई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी-विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई को 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय दी है। हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने भी बहस की, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख दे दी।
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बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वाराणसी की कोर्ट में साल 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, इस मामले पर बहस चल रही है। हाईकोर्ट को यह तय करना है कि एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाए या नहीं। इसी मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पहले हिंदू पक्ष ने अपनी बची हुई बहस पूरी की। फिर यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने भी बहस की। हालांकि, हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी। कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख 6 जुलाई को दे दी है।
क्या कह रहा है मुस्लिम पक्ष ?
मुस्लिम पक्ष प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कह रहा है कि यह वाद नहीं चल सकता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस एक्ट के तहत अयोध्या को छोड़कर देश के किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत देश की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहेगी।
यूपी सरकार भी रखेगी पक्ष
बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मुस्लिम पक्षकार हैं। दोनों पक्षकारों की ओर से अब तक कुल 6 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। मुस्लिम पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद समय बचने पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष भी रखा जाएगा।












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