ईद पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर अजमेर दरगाह परिसर में हुई नमाज, नाजिम की शिकायत पर मामला दर्ज
अजमेर। वर्ष 2020 की ईद उल फितर लॉकडाउन के समय में मनाई गई। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। सामूहिक रूप से नमाज अदा करने पर पाबंदी रही। लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज पढ़ी, लेकिन राजस्थान के अजमेर में ईद की नमाज को लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। अजमेर दरगाह कमेटी के नाजिम शकील अहमद की ओर से इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी। इसके बाद दरगाह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह जानकारी हासिल की जा रही है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोग कौन थे।

दरगाह कमेटी के नाजिम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शकील अहमद की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के तहत ख्वाजा साहब की दरगाह में भी अन्य धार्मिक स्थलों की तरह दरगाह से जुड़ी संस्थाओं और प्रशासन ने आपसी बातचीत के बाद पाबंदियां लगाई थी।
पाबंदियों के तहत दरगाह में जरूरी धार्मिक रस्मों की अदायगी के लिए स्वीकृत व चिन्हित लोगों को दरगाह के निजाम गेट से प्रवेश की सशर्त अनुमति दी गई थी। लेकिन यह जानकारी में आया कि 25 मई सोमवार को सुबह 4 से 7 बजे के बीच स्वीकृत संख्या से अधिक बिना स्वीकृति के अज्ञात व्यक्तियों ने दरगाह में प्रवेश किया। जबकि दरगाह में मुख्य निजाम गेट से पुलिसकर्मियों की निगरानी में प्रवेश रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही प्रवेश किया जा सकता था। इसके बावजूद अधिकृत संख्या से अधिक लोगों ने प्रवेश कर संदली मस्जिद में फजर की नमाज में शिरकत की और लॉकडाउन का उल्लंघन किया।
नाजिम ने शिकायत के जरिए मांग की है कि ऐसे अज्ञात लोगों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशानुसार दरगाह थाना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच में यह सामने आया है कि 20 से 30 लोगों ने दरगाह में प्रवेश किया और संदली मस्जिद में नमाज में शिरकत की थी। दरगाह थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि प्रकरण में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 सहित महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।












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