क्या आगरा शहर बनेगा हेरिटेज शहर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को "विरासत शहर" घोषित करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस तरह की घोषणा से शहर को कोई फायदा होगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने इस आवेदन को खारिज कर दिया, जो ताजमहल और उसके आसपास के इलाकों के संरक्षण से संबंधित 1984 की जनहित याचिका का हिस्सा था।

सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल किया कि आगरा को हेरिटेज शहर घोषित किए जाने से क्या लाभ होंगे और कौन से कानूनी प्रावधान इस तरह की घोषणा का समर्थन करते हैं। वकील ने तर्क दिया कि आगरा के समृद्ध इतिहास और कई ऐतिहासिक स्मारकों को इस दर्जे के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा होंगे और क्षेत्र को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की कि किसी शहर को सिर्फ़ "स्मार्ट" या "विरासत" घोषित करने से ज़रूरी नहीं कि ठोस सुधार हो जाएँ। उन्होंने कहा, "आगरा को विरासत शहर घोषित करने से क्या मदद मिलेगी? क्या घोषणा से आगरा स्वच्छ हो जाएगा? अगर इससे मदद नहीं मिलती है, तो यह एक निरर्थक प्रयास होगा।"

न्यायालय पहले से ही ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण तथा ताज समलम्ब क्षेत्र (टीटीजेड) के रखरखाव में शामिल है। टीटीजेड उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय प्रतिष्ठित स्मारक की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में विकास की निगरानी कर रहा है।

आगरा का ऐतिहासिक महत्व

ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ था, तथा इसके निर्माण में एक दशक तक और काम चलता रहा। हाथी दांत जैसे सफ़ेद संगमरमर से बने इस मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसके वैश्विक सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।

वकील ने इस बात पर जोर दिया कि आगरा का इतिहास 1,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और कई ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने की ज़रूरत है। उनका मानना ​​है कि इसे हेरिटेज शहर घोषित करने से पर्यटन और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही बेहतर संरक्षण प्रयास सुनिश्चित होंगे।

हालांकि, न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आगरा को इस तरह की घोषणा से कोई विशेष लाभ दिखाता हो। उन्होंने दोहराया कि अदालत इसके लाभों के ठोस सबूतों के बिना यह दर्जा नहीं दे सकती।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ताजमहल के संरक्षण के प्रति उसकी सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जबकि स्पष्ट लाभ के बिना आगरा को विरासत शहर के रूप में नामित करने के व्यावहारिक लाभों पर प्रश्न उठाता है।

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