दोषी करार नेता नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, सरकार को झटका
नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सरकार को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के साथ ही अब सजा प्राप्त नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी वाले फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की गई थी। जहां सरकार को इस फैसले से झटका लगा है वहीं कई दल के नेता और विधायक भी निराश है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक दो साल या ज्यादा की सजा होते ही सांसद या विधायक की सदस्यता छीने जाने का आदेश बरकरार रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले सरकार की एक और पुनर्विचार याचिका को मान लिया है जिसमें जेल में रहते हुए किसी नेता के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेंगी और फिर अपना फैसला सुनाएगी।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिन नेताओं को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाएगी, उसकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जाएगी। इसके अलावा कोर्ट के फैसले के मुताबिक जेल में रहते हुए किसी नेता को वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा और ना ही वे चुनाव लड़ सकेंगे।












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